2006 में एक बहुत ही नामी गिरामी अपहरंकर्ता अतीक अहमद अपने सभी साथियों के साथ उमेश पाल यादव के अपहरण में शामिल था , जिसकी रिपोर्ट उमेश के परिजनों के द्वारा निकट प्रयागराज थाने में दर्ज कराई थी। जिसका निर्णय मुख्य अभियुक्त जज डॉ दिनेश चन्द्र शुक्ल ने दोषी करार देते हुए 3 दोषियों को सजा और 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
कोर्ट हाईलाइट
- उमेश पाल अपहरण केस में 3 को आरोपियों को उम्रकैद
- अशरफ समेत 7 आरोपियों को कोर्ट से छुटकारा
- बाकि तीन दोषियों पर 1 लाख का जुरमाना
आपको बता दे की मुख्य आरोपी को साढ़े तीन बजे के करीब जजों ने सजा सुनाई थी। इसके बाद कोर्ट द्वारा आदेश पर अतीक अहमद का काफिला नैनी जेल की तरफ पहुच रहा है जहा उसे उम्रकैद की सजा दी जायेगी और बाकि की जिंदगी वही जेल में गुजरेगा।
इधर उप्मुख्मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है की उत्तर प्रदेश का माहौल अब अपराध करने वालो को कानून के तहत सजा दिलाने का बन चूका है।
अतीक अहमद पहले संसद का सदस्य हुआ करता था बाद में संसदी मिलने के बाद वो एक नामी गिरामी गैंगस्टर बन गया और ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल पार्टी समाजवादी पार्टी के का सदस्य हुआ करता था। अतीक अहमद का जन्म 10 अगुस्त 1962 को हुआ था , और अब बाकि का उम्र दिल्ली के नैनी जेल में कटेगा।